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"वारंटी और गारंटी में अंतर" - विक्रेता गारंटी की शर्तों का अवहेलन कर जाए तो शिकायत कैसे दर्ज करें, क्या करें।

     

 


   जब आप टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या किसी और उत्पाद को खरीदने जाते हैं, तो दुकानदार से गारंटी या वारंटी के बारे में जरूर बातचीत की जाती है। लेकिन क्या आप इसका अर्थ समझते हैं? ये दोनों शब्द समान लगते हैं, लेकिन इनमें अंतर है। यह अंतर बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जो छोटे से लेकर बड़े व्यापारों को सफलता की ओर ले जाती है।

    वास्तव में, जब कोई कंपनी या दुकानदार किसी उत्पाद को बेचते हैं, तो वे उस उत्पाद के गुणवत्ता और प्रदर्शन के संबंध में वादा करते हैं। यह वादा करता है कि उत्पाद को अगर खराब होने का मौका मिलता है, तो उसे बदला जाएगा या फिर केवल मरम्मत के बाद ग्राहक को वापस दिया जाएगा। आइए आज गारंटी और वारंटी के बारे में बात करते हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे कि - गारंटी और वारंटी में क्या अंतर है? गारंटी होने पर दुकानदार उत्पाद न लौटाए तो क्या करें? सवाल - गारंटी क्या है?

जवाब - किसी दुकानदार या कंपनी उत्पाद बेचते समय उसकी गुणवत्ता और प्रदर्शन के संबंध में एक गारंटी देते हैं। गारंटी का अर्थ है कि एक निश्चित समय के भीतर वह उत्पाद खराब नहीं होगा। जैसे कि यदि उत्पाद पर एक साल की गारंटी है और उस गारंटी की अवधि के दौरान उत्पाद खराब हो जाता है, तो उस स्थिति में दुकानदार या कंपनी उसे बदलकर ग्राहक को नया उत्पाद देते हैं। यदि उत्पाद को बदलना संभव नहीं होता है, तो ग्राहक को उसका पूरा पैसा वापस किया जाता है। कंपनी या दुकानदार उत्पाद बेचते समय ग्राहक को एक गारंटी कार्ड देते हैं। सवाल - गारंटी कार्ड में किस तरह की जानकारी होनी चाहिए?

जवाब - ग्राहक को गारंटी कार्ड में दिए गए निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए:                 उत्पाद का नाम और मॉडल नंबर                 गारंटी की अवधि                 गारंटी की शर्तें और शर्तों का विवरण                 निर्माता या ब्रांड का नाम और संपर्क जानकारी     अगर आपके गारंटी कार्ड में ये जानकारी नहीं है, तो विक्रेता गारंटी को देने से मना कर सकता है। इसलिए जब भी आप कोई उत्पाद खरीदते हैं, तो आपको गारंटी कार्ड में इन विवरणों को जांचना चाहिए।


सवाल - वारंटी क्या होती है?

जवाब - वारंटी में, अगर किसी उत्पाद में निर्दिष्ट समयावधि के बीच कोई खराबी होती है, तो दुकानदार या कंपनी उसे ठीक करेगा। इसमें गारंटी की तरह उत्पाद को बदलना नहीं होता है। वारंटी की शर्तें उत्पाद के आधार पर विभिन्न होती हैं। कई बार वारंटी वाले उत्पाद के टूटने या खराब होने पर मरम्मत के लिए ग्राहक से कुछ शुल्क लिया जा सकता है। सवाल - गारंटी और वारंटी के बीच क्या अंतर है?

जवाब - गारंटी और वारंटी दोनों ही उत्पाद के गुणवत्ता और प्रदर्शन की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। गारंटी और वारंटी की वजह से विक्रेता (कंपनी या दुकानदार) को उत्पाद के कुछ मानक निर्धारित करने होते हैं। बोलने में भले ही गारंटी और वारंटी दोनों शब्द एक दूसरे से मिलते-जुलते लगें, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है।     अगर कोई दुकानदार या विक्रेता आपको गारंटी या वारंटी की शर्तों के अंदर सेवाएं नहीं देता है, तो आपके पास कई विकल्प हैं। आप कंज्यूमर कोर्ट या उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आधार कार्ड की कॉपी, उत्पाद का बिल, गारंटी या वारंटी कार्ड की कॉपी और अन्य संबंधित दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है।

अगर विक्रेता गारंटी की शर्तों का अवहेलन करता है, तो आपको उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए: विक्रेता के साथ संपर्क: सबसे पहले, आपको विक्रेता से संपर्क करना चाहिए और उन्हें अपनी समस्या के बारे में सूचित करना चाहिए। आपको उन्हें गारंटी की शर्तों का पालन करने के लिए आग्रह करना चाहिए।

लिखित शिकायत: यदि विक्रेता आपकी समस्या को हल नहीं करता है, तो आपको लिखित रूप से शिकायत दर्ज करनी चाहिए। आपको अपनी शिकायत को विस्तार से लिखना चाहिए और साथ ही उसके संदर्भ में सभी संबंधित दस्तावेजों की प्रतिलिपि भी संलग्न करनी चाहिए।

उपभोक्ता फोरम या कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत: यदि विक्रेता आपकी शिकायत को हल नहीं करता है, तो आप उपभोक्ता फोरम या कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको शिकायत पत्र, गारंटी कार्ड, बिल, अन्य संबंधित दस्तावेजों की प्रतिलिपि और आधार कार्ड की प्रमाणित कॉपी आदि के साथ कंज्यूमर कोर्ट के नियमों के अनुसार शिकायत दर्ज करनी होगी।

मदद लेना: यदि आपको कंज्यूमर कोर्ट या उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया समझने में कोई समस्या होती है, तो आप किसी विधिक सलाहकार से मदद ले सकते हैं। ये कदम आपको गारंटी की शर्तों के अवहेलन करने वाले विक्रेता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में मदद करेंगे।

वही इस बाबत ऑनलाइन शिकायत भी की जा सकती है -

    भारत सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (National Consumer Disputes Redressal Commission - NCDRC) द्वारा 2020 में ग्राहकों की सुविधा के लिए "ई-दाखिल" पोर्टल लॉन्च किया था। यह पोर्टल भारत में उपभोक्ता विवादों को आसानी से हल करने के लिए बनाया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ता अपनी शिकायतों को आसानी से दर्ज कर सकते हैं और उनकी शिकायतों का समाधान भी तेजी से होता है। यह पोर्टल उपभोक्ताओं को न्यायिक सेवाओं के लिए नए और अधिक सुविधाजनक तरीके प्रदान करता है। इसके माध्यम से उपभोक्ताएं अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकती हैं और वे अपनी शिकायतों का स्थिति का निरीक्षण भी कर सकती हैं ।आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) की वेबसाइट https://ncdrc.nic.in/ से शिकायत दर्ज कर सकते हैं:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यहां आपको आयोग की आधिकारिक वेबसाइट का पता मिलेगा।

  2. 'ई-दाखिल' पोर्टल का चयन करें: वेबसाइट पर जाने के बाद, आपको "ई-दाखिल" या "ई-शिकायत" जैसा एक विकल्प मिलेगा। इस विकल्प को चुनें।

  3. अकाउंट बनाएं (यदि आवश्यक हो): कुछ आयोगों के लिए आपको एक खाता बनाने की आवश्यकता हो सकती है। यदि आपके पास पहले से ही खाता है, तो आप अपनी लॉग-इन जानकारी दर्ज करें।

  4. शिकायत का विवरण भरें: शिकायत दर्ज करने के लिए, आपको एक आवश्यक फॉर्म भरना होगा। इसमें आपको अपने विवाद का विवरण, नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल आदि दर्ज करने की आवश्यकता होगी।

  5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें: आपके पास शिकायत के संबंध में कोई आवश्यक दस्तावेज या प्रमाण पत्र हैं तो आप उन्हें अपलोड कर सकते हैं।

  6. शिकायत दर्ज करें: आपके द्वारा भरे गए फॉर्म के साथ आपकी शिकायत को सबमिट करें।

  7. शिकायत की स्थिति का पता लगाएं: आप अपनी शिकायत की स्थिति का पता लगाने के लिए वेबसाइट पर लॉग-इन करें और अपडेट जानकारी प्राप्त करें।

    यह था एक सरल तरीका राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के ई-दाखिल पोर्टल का उपयोग करके शिकायत दर्ज करने का। यदि आपको शिकायत दर्ज करने में किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आप आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।




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